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मध्यप्रदेश योजना

Ladli Laxmi Yojana Apply Online: बेटियों को मिलेगी 1 लाख 18 हजार रु की सहायता, ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई

ladli laxmi yojana Apply Online
Written by SinghParamjeet

Ladli Laxmi Yojana 2.0 Apply Online: समाज में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने, लिंगानुपात में सुधार, कन्या भ्रूर्ण हत्या को रोकने, बालिकाओं के शेक्षणिक स्तर एवं स्वास्थ्य में सुधार के लिए एवं बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार 01 अप्रैल 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना आरम्भ की गई.

Ladli Laxmi Yojana Apply Online

लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत सरकार बालिकाओं को 1,18,000 रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है. यह आर्थिक सहायता बालिका के जन्म से लेकर, उसकी शिक्षा एवं शादी होने पर अलग-अलग किस्तों में दी जाती है. लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है. आइये जानते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, इसके लाभ, पात्रता मानदंड एवं आवश्यक दस्तावेजों के बारे में.

लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला लाभ

लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिका के नाम से 1,18,000 रूपए का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. लाडली बहना योजना के तहत बालिका के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो निम्नप्रकार है:

  • बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर – 2000/- रूपए
  • कक्षा 9वीं में प्रवेश पर – 4000/- रूपए
  • कक्षा 11वीं में प्रवेश पर – 6000/- रूपए
  • कक्षा 12वीं में प्रवेश पर – 6000/- रूपए
  • बालिकों के कक्षा 12वीं के बाद स्नातक अथवा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में (पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम दो वर्ष) प्रवेश लेने पर – 25000/- रु राशि दो समान किस्तों में दी जाती है.
  • लाडली बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जायेगा.
  • बालिका की आयु 21वर्ष पूर्ण होने पर, कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एवं बालिका का विवाह, शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करने के उपरान्त होने पर – 1 लाख रूपए का भुगतान किये जा प्रावधान है.

लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य

  • मध्य प्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना.
  • कन्या भ्रूण हत्या/शिशु हत्या को रोकना.
  • आम जनता में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना.
  • बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक अच्छी नींव प्रदान करना.
  • समाज में बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना.
  • जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना.
  • बालिकाओं के विकास के लिए सकारात्मक और सक्षम वातावरण का निर्माण करना.
  • परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से दो बालिकाओं के जन्म के बाद बालक जन्म की आशा को हतोत्साहित करना.
  • बाल विवाह को हतोत्साहित करना और कानूनी रूप से स्वीकृत उम्र में विवाह को प्रोत्साहित करना.

लाडली लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता

सामान्य प्रकरण की स्थिति में

  • बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 या इसके बाद हुआ हो.
  • बालिका स्थानीय आंगनवाडी केंद्र में पंजीकृत हो.
  • बालिका के माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो.
  • माता-पिता आयकरदाता न हो.
  • माता-पिता जिनकी दो या दो से कम संतान हो, द्वितीय संतान के जन्म के पश्चात परिवार नियोजन अपनाया गया हो.
  • प्रथम प्रसव से जन्मी बालिका को बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जाएगा.
  • द्वितीय प्रसव से जन्मी बालिका को लाभ तभी दिया जाएगा जब माता/पिता ने परिवार नियोजन अपनाया हो.

विशेष प्रकरण की स्थिति में

  • जिस परिवार में अधिकतम 02 संताने हैं, तथा माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो उस बच्ची के जन्म के 05 वर्ष होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है. परन्तु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला/पुरुष की दूसरी शादी होगी है तथा पूर्व से ही 02 बच्चे है तो दूसरी शादी से उत्पन्न बच्ची को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
  • प्रथम प्रसूति में एक साथ तीन बच्चियां होने पर भी तीनों बच्चियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा.
  • बलात्कार पीड़ित बालिका या महिला से जन्मी संतान बालिका को योजना का लाभ दिया जाएगा.
  • जेल में बाद महिला कड़ीयों की जन्मी पात्र बालिकाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा.
  • स्वास्थय कारणों के चलते जिन परिवारों ने परिवार नियोजन नहीं अपनाया है, उन प्रकरणों में 01 वर्ष के भीतर 02 वर्ष तक प्रकरण स्वीकृत करने के अधिकार कलेक्टर को दिए गए हैं.
  • अनाथालय/संरक्षणगृह के अधीक्षक द्वारा अनाथालय में प्रवेश के 1 वर्ष के अंदर तथा बालिका की आयु 5 वर्ष होने से पूर्व या दत्तक लेने वाले माता- पिता द्वारा दत्तक लेने के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा

लाडली लक्ष्मी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • बालिका की समग्र आईडी व परिवार आईडी
  • बालिका का माता/पिता के साथ फोटो.
  • परिवार नियोजन प्रमाण (द्वितीय बालिका की स्थिति में)
  • सभी आवश्यक दस्तावेज jpg, jpeg, png, gif, JPG, JPEG, PNG, GIF आदि फॉर्मेट में हो सकते हैं, इनके अतिरिक्त अन्य कोई फॉर्मेट मान्य नहीं है.
  • सभी दस्तावेजों की साइज़ 40 KB से 200 KB के मध्य हो सकती है, इससे कम या ज्यादा साइज़ मान्य नहीं है.

ऐसे करें लाडली लक्ष्मी योजना में ऑनलाइन आवेदन

  • स्टेप 1: सबसे पहले आपको लाडली लक्ष्मी योजना की ऑफिसियल वेबसाइट ladlilaxmi.mp.gov.in पर जाना होगा.
  • स्टेप 2: होम पेज पर आपको आवेदन करें का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • स्टेप 3: इसके बाद आपको स्वघोषणा के विकल्पों को सेलेक्ट करके आगे बढे बटन पर क्लिक करना होगा.
  • स्टेप 4: अब आपको लाडली की समग्र आईडी, परिवार की समग्र आईडी दर्ज करनी होगी.
  • स्टेप 5: उसके बाद किस लाडली के लिए आवेदन किया जा रहा है इसका चयन करके “आगे बढ़ें” बटन पर क्लिक करना होगा.
  • स्टेप 6: अब लाडली लक्ष्मी योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
  • स्टेप 7: फॉर्म में मांगी गई सभी सूचनाओं को सही-सही दर्ज करें एवं आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें.
  • स्टेप 8: आवेदन फॉर्म भर जाने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें. इस प्रकार आपका लाडली लक्ष्मी योजना में ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा.

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SinghParamjeet

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