Uttar Pradesh Disability Pension Scheme: दोस्तों, आज इस लेख में हम उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहें हैं. विकलांगता के कारण लोगों के सामाजिक जीवन स्तर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. विकलांग व्यक्तियों को कोई भी प्राइवेट संस्था अपने यहाँ नौकरी नहीं देती हालांकि सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों की सीट रिज़र्व होती है. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए सरकार ने विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है. इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन दी जाती है.
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना

योजना के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो 40% या इससे अधिक विकलांग एवं जिनके पास डॉक्टर द्वारा प्रमाणित विकलांगता का प्रमाण-पत्र है, वह इस योजना का लाभ उठा सकते है. लाभ उठाने के लिए आपको इस योजना में आवेदन करना होगा. विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया हमने इस लेख में साझा की है इसलिए उचित जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें.
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UP Viklang Pension Yojana का उद्देश्य
इस योजना का शुरू करने का मुख्य उद्देश्य शारीरिक रूप से अक्षम यानि विकलांग व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है. इस हेतु उन्हें प्रतिमाह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी. ताकि उन्हें अपनी जरूरतों की चीजों के लिए किसी और के ऊपर निर्भर न होना पड़े एवं वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सके.
यूपी विकलांग पेंशन योजना के लाभ (UP Viklang Pension Yojana Benefites)
>> इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को प्रतिमाह 500 रूपए पेंशन के रूप में दिए जाते हैं.
>> इस योजना से वह आत्मनिर्भर व सशक्त बनेंगे.
>> विकलांग व्यक्तियों जीवन स्तर ऊँचा उठेगा.
Uttar Pradesh Disability Pension Scheme पात्रता मानदंड
>> आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए.
>> उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए एवं आवेदक के पास 40% या इससे अधिक विकलांगता का प्रमाण-पत्र होना चाहिए.
>> लाभार्थी के परिवार में कोई सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए.
>> उम्मीदवार ये किसी दूसरी पेंशन योजना का लाभ उठा रहा है, तो इसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
– आधार कार्ड
– निवास प्रमाण पत्र
– आय प्रमाण-पत्र
– विकलांगता का प्रमाण-पत्र
– पासपोर्ट साइज फोटो
– राशन कार्ड
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ? UP Disability Pension Scheme Online Apply
इच्छुक उम्मीदवार जो विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम उम्मीदवार को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट http://sspy-up.gov.in/ पर जाना होगा.

- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “दिव्यांग पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.

- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- क्लिक करने के बाद अगले पेज में आपको निम्नलिखित ऑप्शन दिखाई देंगे.
1. New Entry Form
2. Edit Saved Form / Final Submit
3. View Application Form
4. User Manual
- आपको सबसे ऊपर के ऑप्शन “New Entry Form” पर क्लिक करना होगा.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा.

- फॉर्म में पूछी गयी समस्त सूचनाएं ध्यानपूर्वक भरे, एवं दस्तावेज अपलोड करें.
- अंत में सेव के बटन पर क्लिक करें.
- इस प्रकार आप दिव्यांग पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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