Rajasthan Domicile Certificate Application Form PDF Download: राजस्थान मूल-निवास प्रमाण पत्र एक सरकारी एवं बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो उम्मीदवार के रहने (निवास) का प्रमाण होता है. आवास प्रमाण पत्र का उपयोग कई सरकारी, गैर-सरकारी कार्यों में किया जाता है. स्कूल/कॉलेज में एडमिशन लेने, छात्रवृत्ति लेने, सरकारी नौकरी में आवेदन करने, आदि में Rajasthan Mool Niwas Praman Patra की आवश्यकता पड़ती है.
आवास प्रमाण पत्र (Niwas Praman Patra) बनवाने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, आवेदन प्रक्रिया क्या है? आदि सवालों के जवाब जानने के लिए लेख पर आखिर तक बने रहें. इस लेख में Rajasthan Residence Certificate Application Form Pdf की लिंक भी प्रदान की है. लिंक पर क्लिक करके आप Rajasthan Bonafide Certificate Form (बोनाफाइड सर्टिफिकेट) डाउनलोड कर सकते हैं.
राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र फॉर्म पीडीऍफ़

Rajasthan Domicile Certificate Application Form PDF Download
आर्टिकल | राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र |
राज्य | राजस्थान |
लाभार्थी | राजस्थान के नागरिक |
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राजस्थान मूल निवास प्रमाण पत्र (Rajasthan Domicile Certificate) हेतु पात्रता
- आवेदक राजस्थान राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- आवेदक न्यूनतम 10 वर्ष के लिए राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- यदि वे राजस्थान के किसी व्यक्ति से विवाह करते हैं तो महिला आवेदक प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर सकती है।
- महिला आवेदक जो राज्य के निवासी नहीं हैं, उनकी शादी ऐसे व्यक्ति से होनी चाहिए जिसके पास राजस्थान का बोनाफाइड प्रमाणपत्र हो या वह राजस्थान का मूल निवासी हो।
- नाबालिगों के लिए, उनके माता-पिता के प्रमाण पत्र के आधार पर निवास प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
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Rajasthan Mool Niwas (Bonafide Certificate)- बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- जन आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण-पत्र
- बिजली/पानी का बिल
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर (यदि हो तो)
राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र के लाभ
- सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार के पास आवास प्रमाण पत्र का होना जरुरी है.
- स्कूल/कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए निवास प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है.
- छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरी हेतु आवेदन करने आदि में Rajasthan Domicile Certificate का होना अनिवार्य है.
- आय प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र एवं कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिए Mool Niwas Praman Patra की आवश्यकता होती है.
राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?
ऐसे उम्मीदवार जो Rajasthan Native Residence Certificate बनवाने हेतु आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें निचे दी गयी प्रक्रिया से गुजरना होगा.
- सर्वप्रथम आपको आवास प्रमाण-पत्र का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा.
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी सही सही दर्ज करनी है.
- फॉर्म के सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
- फॉर्म नोटेरी या वार्ड मेंबर/राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए.
- सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद भरे हुए आवेदन फॉर्म को तहसील कार्यालय में जमा करा दें.
- आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन फॉर्म का सक्षम अधिकारियों द्वारा सत्यापन करने के बाद 10-15 दिनों के भीतर आपको मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा.
नोट: राजस्थान मूल निवास प्रमाण-पत्र (Rajasthan Residence Certificate) के लिए आप ई-मित्र, सहज जन सेवा केंद्र जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो.
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