मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के अंतर्गत सरकार खेतीबाड़ी करने वाले किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप उपलब्ध करवा रही है, और पुराने डीजल एवं बिजली से चलने वाले पम्पों को बदलकर सोलर पंप में रूपांतरित किया जा रहा है. इसके अलावा सरकार सोलर पंप लगवाने पर सब्सिडी भी प्रदान कर रही है. दोस्तों इस लेख में हम आपको सोलर पंप योजना से जुडी सभी जानकारी जैसे: आवेदन प्रक्रिया, उद्देश्य, लाभ, पात्रता एवं दस्तावेज आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहें हैं, इसलिए इस आर्टिकल पर अंत तक बने रहें।
Mukhymantri Saur Krishi Pump Yojana

इस योजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गयी है, यह योजना किसानों के लिए राज्य सरकार की और से एक सौगात है. सौर कृषि पंप योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1 लाख से अधिक किसानों को सोलर पंप प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है. राज्य के इच्छुक उम्मीदवार सब्सिडी पर सोलर पंप लगवाने के लिए इस योजना में आवेदन कर सकते हैं. आवेदन कैसे करना है? इसकी जानकारी हमने निचे साझा की है.
मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना का उद्देश्य
दोस्तों, जैसा की आप सही जानते हैं की, खेतों की सिंचाई के लिए बिजली एवं डीजल से चलने वाले पम्पों का इस्तेमाल करने से काफी खर्चा आता है. इन्ही सभी बातों में ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना का शुभारम्भ किया है.
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इस योजना के अंतर्गत किसान अपने खेतो में सोलर पंप लगवा सकते है. सोलर पंप लगवाने के लिए राज्य सरकार की और से 95% सब्सिडी प्रदान की जाएगी सोलर पंप लगवाने हेतु किसान को इसका सिर्फ 5% ही खर्च करना होगा. इस योजना को लागू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में बृद्धि करना एवं प्रदूषण को समाप्त करना।
Mukhymantri Saur Krishi Pump Yojana के लाभ
- इस योजना के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप प्रदान किया जाएगा.
- इस योजना के जरिये किसानों की आय में बृद्धि होगी, व डीजल एवं बिजली पम्पों से होने वाले अतिरिक्त खर्चों से किसान को राहत मिलेगी.
- किसानों को दिए जाने वाले सौर पंप की कुल लागत का 95% सरकार भुगतान करेगी एवं लाभार्थी को सिर्फ 5% का ही भुगतान करना होगा.
- सौर ऊर्जा से चलने वाले पम्पों से प्रदुषण भी कम होगा.
- इस योजना का जरिये सरकार राज्य के तकरीबन 1 लाख किसानों को सोलर पंप प्रदान करेगी.
- मुख्यमंत्री सोलर कृषि पंप योजना के अंतर्गत सरकार पहले चरण में 25000, दुसरे चरण में 50000, एवं तीसरे चरण में 25000 सोलर पंप वितरित करेगी.
महाराष्ट्र सौर कृषि पंप योजना की पात्रता
- इस योजना का लाभ सिर्फ महाराष्ट्र राज्य के स्थाई निवसी किसान ही उठा सकते हैं.
- सौर कृषि पंप योजना के अंतर्गत 5 एकड़ से कम खेत वाले किसानों को 3 HP एवं 5 एकड़ से कृषि भूमि वाले किसानों को 5 MP सोलर पंप दिए जाएगा.
- जिन किसानों के पास पहले से बिजली कनेक्शन है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
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Mukhymantri Saur Krishi Pump Yojana के दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- खेती-बाड़ी के कागजात
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
महाराष्ट्र मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना में आवेदन कैसे करें?
इच्छुक उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के जरिये सब्सिडी पर अपने खेतो में सोलर पंप लगवाना चाहते हैं, वह आवेदन करने के लिए निम्नलिखित तरीके को फॉलो करें.
- सर्वप्रथम उम्मीदवार को इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.

- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद “Beneficiary Services” सेक्शन में जाकर “Apply Online” के ऑप्शन में से “New Consumer” के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अब आपके सामने “मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना एप्लीकेशन फॉर्म” आ जाएगा.
- आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरकर, दस्तावेज अपलोड करके सबमिट के बटन पर क्लिक करें.
- इस प्रकार आपका आवेदन सफलतापूर्वक हो जाएगा.
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