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Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana: वाहन खरीदने के लिए सरकार करती है आर्थिक मदद, लाभ उठाने के लिए ऐसे करें आवेदन

बिहार राज्य सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana की शुरुआत की है. इस योजना के अंतर्गत वाहन खरीदने पर सरकार द्वारा आर्थिक मदद प्रदान की जाती है. ग्राम परिवहन योजना के तहत 3 और 4 पहिया वाहन खरीदने पर लाभार्थी को 50% तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में बिहार राज्य के तक़रीबन 8405 ग्राम पंचायतों को शामिल कर उन्हें लाभ प्रदान किये जाने का लक्ष्य है. सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 यानि कुल 42025 युवाओं को लाभ प्रदान जा रहा है.

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के साधनों की अच्छी व्यवस्था होगी तथा बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी. इच्छुक उम्मीदवार जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हमने निचे साझा की है. इसलिए लेख को पूरा जरूर पढ़ें.

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मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना बिहार के उद्देश्य

इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की साधन उपलब्ध कराना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या दूर करना है. Gram Parivahan Yojana के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट वाला वाहन खरीदने पर राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को 50% तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लाभ

  • इस योजना के तहत युवाओं को वाहन खरीदने पर सरकार द्वारा आर्थिक मदद प्रदान की जायेगी.
  • प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या दूर होगी.
  • बिहार ग्राम परिवहन योजना के तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग पंजीकरण करके सब्सिडी पर वाहन खरीदने के लिए आवेदन कर सकते है.
  • इस योजना के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के साधनों की उचित उपलब्धता होगी.
  • इस योजना के जरिये लाभार्थी को 3 पहिया या 4 पहिया वाहन खरीदने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी.
  • प्रत्येक ग्राम पंचायत में 3 अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाति एवं दो अत्यंत पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को अनुदान दिया जाएगा.
  • प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 आवेदकों का चयन किया जाएगा.

ग्राम परिवहन योजना के दस्तावेज़ (पात्रता)

इस योजना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे एवं पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा.

पात्रता

  • आवेदक बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग का सदस्य होना चाहिए.
  • उम्मीदवार की उम्र 21 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए.
  • अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होनी चाहिए और न ही उसके पास कोई व्यावसायिक वाहन होना चाहिए.

दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • शेक्षित योग्यता का प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • मोबाइल नंबर

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मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिये आवेदन कैसे करे ?

इच्छुक उम्मीदवार जो सब्सिडी पर वाहन खरीदने के लिए बिहार ग्राम परिवहन योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-

  • उसके बाद होम पेज पर आपको “Gram Parivahan Yojana” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
  • उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा.
  • इस पेज में आपको “For Apply Online(7th Phase) Click Here” पर क्लिक करना होगा.
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा.
  • इस पेज में आपसे पूछी गयी सभी जानकारी जैसे: फोन नंबर, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि डिटेल्स भरकर “Register” के बटन पर क्लिक करें.
  • इस प्रकार आपकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  • अब आपको लॉगिन करना होगा.
  • उसके बाद आवेदक को नाम, पता और उनके दस्तावेज़ अपलोड करके सभी आवश्यक विवरण सही ढंग से भरना होगा |
  • फॉर्म भर देने के बाद Submit” बटन पर क्लिक करना होगा |
  • इस प्रकार Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana में आवेदन पूरा हो जायेगा |

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