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UP Samuhik Vivah Yojana 2023: यूपी सामूहिक विवाह योजना के लिए कैसे करें आवेदन, जाने पूरी प्रक्रिया

UP Samuhik Vivah Yojana 2023: उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की बालिकाओं को शादी के समय आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए यूपी सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है. इस स्कीम के अंतर्गत कुल 51000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

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यूपी सामूहिक विवाह योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ऐसे गरीब परिवार जो कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते अपनी बेटी का विवाह कराने में असमर्थ हैं, उन्हें वित्तीय मदद प्रदान करना है.

UP Samuhik Vivah Yojana 2023

Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana के तहत दी जाने वाली धनराशि में 35000 रूपए सीधे नवविवाहित लड़की के बैंक अकाउंट में जमा किए जाते हैं 10000 रूपए का उपहार तथा शेष 5000 रूपए अन्य खर्चों के लिए प्रदान किए जाते हैं. आइये जानते हैं यूपी सामूहिक विवाह योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया इसके पात्रता लाभ एवं आवश्यक दस्तावेजों की सूची के बारे में.

यूपी सामूहिक विवाह के लिए आवेदन कैसे करें?

  • स्टेप 1: सबसे पहले आपको यूपी शादी अनुदान योजना की ऑफिसियल वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाना होगा.
  • स्टेप 2: होम पेज पर आपको आवेदन करें लिंक पर क्लिक करना होगा.
  • स्टेप 3: लिंक पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलेगा.
  • स्टेप 4: इस पेज में आपको अपना आधार संख्या एवं केप्चा कोड को दर्ज करके आधार वेलीडेट करने हेतु ओटीपी भेजें बटन पर क्लिक करना होगा.
  • स्टेप 5: अब आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, वह दर्ज करें.
  • स्टेप 6: जैसे ही आप ओटीपी दर्ज करने के बाद Validate बटन पर क्लिक करोगे, उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा.
  • स्टेप 7: इस फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी सही-सही दर्ज करें.
  • स्टेप 8: उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फोटो एवं मांगे गए अन्य दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें. इस प्रकार आपका यूपी सामूहिक विवाह योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा.

आइये आगे जानते हैं की, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन-कौन सी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा एवं कौन-कौन से आवश्यक दस्तावेजों की जरुरत होगी:

Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana के लिए पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
  • इस योजना का लाभ सिर्फ वाही परिवार ले सकते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है.
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • वर-वधु दोनों के पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है.

यूपी सामूहिक विवाह योजना के लिए जरुरी दस्तावेज

  • वर-वधु दोनों का आधार कार्ड
  • वर-वधु का जॉइंट फोटो
  • वर-वधु का जन्म प्रमाण पत्र
  • नवविवाहित कन्या का बैंक पासबुक
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आवेदन करने वाले परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र

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