मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना 2023: केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा देश के लोगो के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है ऐसी ही एक योजना छतीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है जिसे मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के नाम से जाना जाता है इसके अंतर्गत श्रमिक वर्ग के लोगो को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है.
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना 2023 के बारे में आपको सम्पूर्ण जानकारी इस पेज के माध्यम से दी जाएगी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पेज को अंत तक पढ़े.
Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2023 के तहत लोगो को हर महीने 1500 रूपए मिलेंगे
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना को शुरू किया गया है योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारो को हर महीने सरकार द्वारा 1500 रूपए की पेंशन दी जाएगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिकों के कल्याण के लिए योजना का शुभारम्भ किया है इस योजना की घोषणा मुख्यमंत्री ने 28 सितम्बर के दिन आयोजित किए गए कृषक सह श्रमिक सम्मेलन के दौरान की थी.
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में 60 वर्ष से अधिक के निर्माण श्रमिकों और उन्होंने कम से कम निर्माण श्रमिक के क्षेत्र में 10 साल तक काम करते हो गये हो ऐसे लोगो को योजना का लाभ दिया जायेगा क्यूकि 60 वर्ष से ऊपर उम्र हो जाने पर मजदूरी करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए योजना शुरू की है अब तक योजना में 24 लाख से भी अधिक श्रमिकों को लाभ दिया जा चूका है.
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के लिए पात्रता व आवश्यक दस्तावेज
- इसके लिए लाभार्थी श्रमिक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है.
- श्रमिक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
- श्रमिक को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल के तहत 10 वर्ष के लिए पंजीकृत होना चाहिए.
- इसके लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- श्रमिक कार्ड
- श्रमिक पंजीयन नंबर
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
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मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- होम पेज पर जाने के बाद आपको मेनू के ऑप्शन पर जाना है उसमे आपको संसाधन/योजना के ऑप्शन को चुनना है.
- अब आपके सामने नया पेज ओपन हो जायेगा जिसमे आपको मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- यह पेज खुलने पर आपको इसमें पंजीकरण संख्या जिले का नाम व श्रमिक पंजीकरण संख्या भरनी है.
- फिर आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा इसमें पूछी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरना है.
- इसके बाद अपने सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है.
- इस प्रकार आप ख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
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