Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2022: रबी फसलों की बुवाई अभी भी पूरे देश में जारी है। हालांकि, प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए, किसानों को अपनी फसलों का बीमा (Crops Insurance) कराना आवश्यक है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) बुवाई से लेकर फसल कटाई तक के पूरे फसल चक्र से संबंधित गतिविधियों के दौरान फसल के नुकसान से सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह योजना (PM Fasal Bima Yojana) फसलों को प्रतिकूल मौसम जैसे सूखा, बाढ़, कीट, ओलावृष्टि और किसी भी प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए व्यापक जोखिम कवर प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021-22 (PMFBY) के तहत, रबी फसलों को प्रतिकूल परिस्थितियों और आपदाओं से बचाने के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई है। कई राज्यों में, किसान 15 दिसंबर 2020 तक बीमा कर सकते हैं। पीएमएफबीवाई के तहत, ऋणी और बटाईदार किसान जो ऋणी हैं और गैर ऋणी हैं।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana 2022: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आवेदन प्रक्रिया शुरू, जाने कैसे करें आवेदन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2022: गैर-ऋणी किसान कैसे पंजीकरण कर सकते हैं?
सभी गैर ऋणी किसान (non-indebted farmers) जो फसल उत्पादक हैं, और योजना (PM Crops Insurance Scheme) में शामिल होने के इच्छुक हैं, क्षेत्रीय पटवारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित बुआई प्रमाण पत्र प्राप्त करके और अन्य दस्तावेज जमा करके शामिल हो सकते हैं। इस योजना (Fasal Bima Yojana) के तहत, रबी फसलों (rabi crops) के लिए 1.5% किसान प्रीमियम राशि निर्धारित है।
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जिन किसानों (Farmer) ने किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया है, वे किसान बैंक, सहकारी समिति और लोक सेवा केंद्र के माध्यम से बीमा, बीमा प्रस्ताव फार्म, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी -1 पांच साल के भूमि स्वामित्व साक्ष्य या किरायेदार या दस्तावेज प्रस्तुत करके बीमा करा सकते हैं। साथी किसान दस्तावेज़ और एक घोषणा पत्र।
प्रधानमंत्री फसा बीमा योजना 2022: ऋणग्रस्त किसान कैसे पंजीकरण कर सकते हैं?
ऋणग्रस्त किसान (farmers) स्वैच्छिक आधार पर फसल बीमा ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ) प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले, निर्धारित फॉर्म में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संबंधित बैंक में जमा करना होगा। संबंधित सत्रों के लिए संबंधित बैंक द्वारा स्वीकृत या नवीनीकृत किए गए अल्पकालिक कृषि ऋण अनिवार्य रूप से बीमित हैं। पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत, ऋणी किसानों को बैंक, सहकारी समिति द्वारा अनिवार्य रूप से बीमा (Crop Insurance) किया जाएगा, उन्हें केवल घोषणा पत्र और बुवाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
प्रधानमंत्री फसा बीमा योजना 2022 के लिए आवेदन कैसे करें?
कोई भी किसान (Farmer) जो पीएमएफबीवाई (PMFBY) के तहत नामांकन करना चाहता है, वह अपने निकटतम बैंक, प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) / ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि या सीधे आवेदन कर सकता है। राष्ट्रीय फसल योजना पोर्टल, www.pmfby.gov.in और PMFBY ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं. किसी भी अन्य जानकारी के लिए, किसान केंद्र सरकार के टोल-फ्री नंबर 18001801551 पर कॉल कर सकते हैं।
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