Chief Minister Horticulture Mission: बिहार सरकार (Bihar Government) ने बागवानी (horticulture) को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य सरकार ने मोतिहारी जिले में बागवानी कर रहे किसानों (Farmer) को सब्सिडी देने की घोषणा की है। राज्य में बागवानी करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री बागवानी मिशन (Chief Minister Horticulture Mission) के तहत सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसके तहत विभिन्न योजनाओं का लक्ष्य रखा गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें सामान्य जाति (general caste) और अनुसूचित जाति (scheduled caste) के किसानों को अलग से अनुदान देने का प्रावधान है। आइए जानते हैं कि आप इस सब्सिडी का लाभ कैसे उठा सकते हैं।
Chief Minister Horticulture Mission: बागवानी के लिए सरकार दे रही है 50 से 90 प्रतिशत सब्सिडी, लाभ लेने के लिए ऐसे करें आवेदन

इन पर मिलेगी सब्सिडी
मुख्यमंत्री बागवानी मिशन (Chief Minister Horticulture Mission) के तहत मशरूम (mushroom), सुगंधित पौधों की खेती (aromatic plant cultivation), फूलों की खेती, मधुमक्खी बॉक्स (Bee Box), मधुमक्खी कॉलोनी, प्लास्टिक कैरेट, और प्लास्टिक ट्यूनेल्स आदि पर सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है. सामान्य जाति के किसानों को 70 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ ही एससी और एसटी किसानों को अधिकतम 90 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी।
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कितनी सब्सिडी मिलेगी
फूलों की खेती पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। यदि फूलों की खेती की लागत 40 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर है, तो किसानों को 20 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। किसान 1 हेक्टेयर में लगभग 36 हजार फूलों के पौधे लगा सकते हैं।
मधुमक्खी पालन (bee keeping) के लिए, मधुमक्खी पालन के बॉक्स पर 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को प्रत्येक बॉक्स पर खर्च किए गए 4 हजार रुपये में से 3 हजार तक की सब्सिडी मिलेगी।
अगर सुगंधित पौधों की खेती की लागत 40 हजार रुपये आती है, तो राज्य सरकार 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सब्सिडी देगी।
और इन सबके अलावा, किसानों को प्लास्टिक कैरेट (plastic carats) पर सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना (Chief Minister’s Horticulture Mission Scheme) के तहत चयनित फसलों की खेती पर किसान सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
सब्सिडी लेने की क्या है प्रक्रिया?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, किसानों को ब्लॉक बागवानी कार्यालय (Block Horticulture Office) या जिला बागवानी कार्यालय (District Horticulture Office) से संपर्क करना होगा। ध्यान दें, चयनित योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को डीबीटी पोर्टल (DBT Portal) पर पंजीकरण करना होगा। किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा।
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