ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है।

ड्राइविंग लाइसेंस एक दस्तावेज है जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है।

जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है सरकार उन्हें सड़को पर वाहन चलाने का अनुमति प्रदान करती है।

Driving License में एक Registration Number और पासपोर्ट आकार का Photo होता है जो लाइसेंस होल्डर की पहचान बताता है।

भारत के विभिन्न राज्यों में यह विभिन्न क्षेत्रीय Transport Officer (RTO, RTA, DTO) द्वारा जारी किया जाता है।

Licence संबंधी हर एक अधिकार इन्हीं ऑफिसरों के के पास सुरक्षित रहता है।

1988 ई. में भारत सरकार द्वारा एक Act पारित किया गया।

उस Act का प्रावधान यह है कि कोई भी भारतीय नागरिक बिना Driving License के सड़क पर किसी भी प्रकार का वाहन नहीं चला सकता है।

यदि ऐसा करते कोई पकड़ा जाता है तो उसे दंड के रूप में Fine भी भरना पड़ सकता है साथ मे जेल भी हो सकती है।

यही कारण है वाहन चलाने के लिए सभी भारतीय लोगो को लाइसेंस की जरुरत पड़ती है।

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