– आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।

– बालिका का जन्म 22 नवंबर 2007 के बाद हुआ हो।

– कन्या सुरक्षा योजना का लाभ पाने के लिए कन्या का जन्म पंजीकरण होना अनिवार्य है।

– कन्या का परिवार बीपीएल कैटेगरी का हो।

कन्या सुरक्षा योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन बेटी के जन्म से 03 साल तक किया जा सकता है।

– कन्या सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन और संचालन महिला विकास निगम करती है।

– 22 नंवबर 2007 के बाद बीपीएल परिवार में जन्मी दो लड़कियां कन्या सुरक्षा योजना का लाभ ले सकती हैं।

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