सरकार की 'लाड़ली बहना योजना' का लाभ इन महिलाओं को नहीं मिलेगा, ये रहे नियम और शर्तें

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना को लॉन्च कर दिया है.

इस योजना के तहत 23 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र की महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने ₹1000 की राशि डाली जाएगी.

लेकिन प्रदेश की हर महिला को इस योजना का फायदा नहीं मिल पाएगा.

सरकार का दावा है कि इस योजना से महिलाओं का सशक्तिकरण होगा. आइये जानते हैं, किन-किन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो.

जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार और राज्य सरकार के स्वास्थ्य  विभाग उपक्रम मंडल स्थानीय निकाय में नियमित, स्थाईकर्मी, संविदाकर्मी के  रूप में नियोजित हो

जो स्वयं भारत सरकार और राज्य सरकार की किसी भी योजना के तहत प्रतिमाह 1000 रुपए या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है

जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान और भूतपूर्व सांसद या विधायक हो

जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार और राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या संचालक सदस्य हो

जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो

जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक  कृषि भूमि हो. (यहां पर परिवार का अर्थ पति-पत्नी और आश्रित बच्चों से)

जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से रजिस्टर्ड चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) रहे हों.