परिवहन आयुक्त ने कहा है कि ये लाइसेंस 50 सीसी तक की गाड़ियों को चलाने के लिए वैध होते हैं
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लेकिन ऐसी गाड़ियां अब नहीं बन रही हैं, इसलिए आदेश जारी किए जा रहे हैं कि ये लाइसेंस तब ही दिए जाएंगे
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जब खुद आवेदक को ऐसी गाड़ी लाकर आरटीओ में ट्रायल देकर टेस्ट पास करना होगा,
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साथ ही उन्हें बताना होगा कि लाइसेंस बनने पर वे ऐसी कौन सी गाड़ी चलाएंगे।
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उल्लेखनीय है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 4 में मोटरयान चलाने के संबंध में आयु सीमा बताई गई है।
आवेदन ऐसे करें
इसके पहले नियम के मुताबिक कोई भी 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटर यान नहीं चलाएगा।
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हालांकि कोई भी युवा 16 वर्ष की आयु का होने पर लाइसेंस बनवाकर 50 सीसी से कम इंजन क्षमता का मोटरयान चला सकता है।
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इस नियम के मुताबिक पूरे देश में 16 साल की आयु के आवेदकों के लाइसेंस बनाए जाते हैं।
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