देश में आज भी कई जगहों पर बालक-बालिका में भेदभाव किया जाता है।
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बिहार सरकार ने कन्या सुरक्षा योजना शुरू की है जिससे लोग बालक और बालिका में भेदभाव करना छोड़ दें।
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बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना में किसी परिवार में लड़की के जन्म लेने के बाद से ही उसके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है।
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बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना में गरीब परिवार में लड़की का जन्म होते ही बिहार सरकार आईडीबीआई बैंक और यूको बैंक में 2000 रुपये का निवेश कर देती है।
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यह रकम लड़की के 18 साल पूरे होने के बाद परिपक्वता के बाद लड़की के परिजनों को मिल जाता है।
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यदि लड़की की मृत्यु 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है तो इस स्थिति में परिपक्वता राशि का मूल्य का भुगतान महिला विकास निगम बिहार को कर दिया जाता है।
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कन्या सुरक्षा योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, लिंग अनुपात में सुधार और जन्म पंजीकरण को प्रोत्साहित करना है।
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