भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा, "एक अक्टूबर, 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकरदाता है, या रहा है,
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वह अटल पेंशन योजना में शामिल होने के योग्य नहीं होगा."
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मंत्रालय ने अटल पेंशन योजना पर अपनी पिछली अधिसूचना में बदलाव किया है.
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बुधवार को जारी नयी अधिसूचना उन अंशधारकों पर लागू नहीं होगी
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जो एक अक्टूबर 2022 से पहले इस योजना में शामिल हुए हैं.
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अधिसूचना के मुताबिक, अगर कोई अंशधारक, जो एक अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद इस योजना में शामिल हुआ है,
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और बाद में पाया जाता है कि वह आवेदन की तारीख को या उससे पहले आयकरदाता रहा है,
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तो उसका एपीवाई खाता बंद कर दिया जाएगा और अबतक की इकट्ठा पेंशन राशि उसे दे दी जाएगी.
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