दरअसल, सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि 1 अक्टूबर, 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है

या पहले से कर देता रहा है, वो APY में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा।

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार 10 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें इससे संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है।

पीएफआरडीए के अध्यक्ष सुप्रतिम बंद्योपाध्याय के अनुसार, 4 जून तक राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के ग्राहकों की कुल संख्या 5.33 करोड़ थी।

उसी तारीख तक, एनपीएस और एपीवाई के तहत एसेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) 7,39,393 करोड़ रुपये था।

नवीनतम संशोधन में कहा गया है कि यदि कोई ग्राहक, जो 1 अक्टूबर 2022 को या उसके बाद शामिल हुआ है,

अधिक जाननें के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें

ऐसे ही Trending Topic और रोचक वेबस्टोरी के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें