असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से शुरू की गई अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है.
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वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इनकम टैक्सपेयर यानी आयकरदाता अब इस योजना (APY) में आवदेन नहीं कर सकेंगे.
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सरकार की ओर से जारी यह आदेश 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएगा.
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वित्त मंत्रालय की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर कानून के मुताबिक आयकरदाता है अथवा रहा है,
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वो अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा. नए प्रावधान के मुताबिक, अगर 1 अक्टूबर को या उसके बाद स्कीम में शामिल हुआ हो
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और नया नियम लागू होने की तारीख या उससे पहले आयकर दाता पाया जाता है,
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तो तत्काल उसका खाता बंद होगा और उस समय तक जमा पेंशन अमाउंट को वापस कर दिया जाएगा.
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मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर आप भारत के नागरिक हैं, 18-40 की आयु सीमा में हैं
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