केंद्र की मोदी सरकार ने एक अधिसूचना में जानकारी देते हुए बताया है कि

आयकरदाता एक अक्टूबर से सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना में नामांकन नहीं कर सकेंगे.

बता दें कि सरकार ने मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक जून, 2015 को अटल पेंशन योजना (APY) शुरू की थी.

योजना के अंशधारकों को उनके योगदान के आधार पर 60 साल की उम्र होने के बाद गारंटी के साथ 1,000 रुपये से 5,000 रुपये महीने न्यूनतम पेंशन मिलती है.

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा, "एक अक्टूबर, 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकरदाता है, या रहा है,

वह अटल पेंशन योजना में शामिल होने के योग्य नहीं होगा.

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