पीएम किसान योजना का लाभ ऐसे छोटे और सीमांत किसान परिवारों को मिलता है,

जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की खेती योग्य जमीन है।

नियम के अनुसार, कोई किसान अपनी खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य में न कर दूसरे कामों में कर रहे हैं।

या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं। इसके अलावा खेत उनका नहीं हैं।

यदि खेत उसके पिता या दादा के नाम है तो ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ उठान के हदकार नहीं है।

गौरतलब है कि क‍िसान सम्‍मान न‍िध‍ि के अंर्तगत 11वीं किस्त का लाभ पाने वालों की लिस्ट तैयार करने के साथ साथ लिस्ट में अपात्रों का नाम काटने की कवायद भी तेजी से चली रही है।

इसके ल‍िए देशभर कई ज‍िलों में ऐसे क‍िसानों को र‍िकवरी का नोट‍िस भेजा गया है, जो इस योजना के पात्र नहीं है।

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