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केंद्र सरकार ने 2015 में उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना लागू की है जो अपना घर खरीदने में सक्षम नहीं हैं

इस योजना के तहत जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के नाम से जाना जाता है, जरूरतमंद लोगों को 2.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) का लाभ लेने के लिए आपके पास पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड होना चाहिए।

इसके साथ ही एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार द्वारा जारी की गई कोई भी फोटो आईडी होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री आवास योजना में इसके अलावा, आय के प्रमाण में पिछले 6 महीनों के बैंक विवरण, आयकर रिटर्न (आईटीआर) और पिछले 2 महीनों के वेतन पर्ची की आवश्यकता होती है।

यह दस्तावेज़ प्रधान मंत्री आवास योजना (PM Housing Scheme) के लिए आवश्यक है।

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