आपको बता दें कि एनपीएस योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए संचालित की जाती है।
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2004 से लागू यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य है।
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यह उन्हीं कर्मचारियों पर लागू है जो 1 जनवरी 2004 से सेवा में शामिल हुए हैं।
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मई 2009 में, इसे स्वैच्छिक आधार पर निजी और असंगठित क्षेत्र में विस्तारित किया गया था।
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पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए की दो पेंशन योजना-राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था (एनपीएस) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को लेकर एक अच्छी खबर है।
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अब योजना से जुड़े सब्सक्राइबर यूपीआई के जरिये भी अपना अंशदान कर पाएंगे।
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इसके अलावा पेंशन फंड नियामक ने बताया कि सुबह 9.30 बजे के पहले प्राप्त अंशदान को उसी दिन किया गया निवेश माना जाएगा
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जबकि उस समय के बाद मिलने वाली राशि की गणना अगले दिन के निवेश में की जाएगी।
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