पीएफआरडीए ने कहा, "अब अंशदान जमा करने की प्रक्रिया को सुगम बनाते हुए यूपीआई के माध्यम से भी राशि जमा की जा सकती है."

एनपीएस योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए संचालित की जाती है

जबकि अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है.

पेंशन फंड रेग्युलेटर ने कहा कि सुबह 9.30 बजे के पहले प्राप्त अंशदान को उसी दिन किया गया निवेश माना जाएगा

जबकि उस समय के बाद मिलने वाली राशि की गणना अगले दिन के निवेश में की जाएगी.

पेंशन फंड रेग्युलेटर PFRDA की स्थापना साल 2003 में की गई थी.

यह दो तरह की पेंशन स्कीम- नेशनल पेंशन सिस्टम और अटल पेंशन योजना का संचालन करता है.

रेग्युलेटर के गठन के बाद 1 जनवरी 2004 को सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम लागू किया.

हालांकि, इससे आर्म्ड फोर्सेस को अलग रखा गया. मई 2009 में एनपीएस को प्राइवेट  और ऑर्गनाइज्ड सेक्टर के लिए भी लागू करने का फैसला लिया गया था. हालांकि, यह स्वैच्छिक आधार पर लागू किया गया.

अटल पेंशन योजना में आवेदन की प्रक्रिया, दस्तावेज, पात्रता, लाभों के बारे में जाननें के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें

ऐसे ही Trending Topic और रोचक वेबस्टोरी के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें