APY को परिपक्वता अवधि से पहले ही पैसा निकास के कहीं कारण हो सकते है।

प्रीमियम राशि का वहन न कर पाना। परिवार में पैसों सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करना आदि हो सकते है।

स्वैछिक निकास – यदि आप 60 वर्ष से पहले ही इसका  निकास करना चाहते है, तो पूर्ण रूप से भरा हुआ खाता बंद करने का फॉर्म  (स्वैछिक फॉर्म) व अन्य संबधित दस्तावेज बैंक की उस शाखा को देना होगा 

जहाँ  से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था। फॉर्म को यहाँ क्लिक करके डा कर सकते है।

मृत्यु होने पर निकासी (60 वर्ष से पहले) – before meturity मृत्यु होने की दशा में नामित व्यक्ति द्वारा जिस बैंक से रजिस्ट्रेशन करवाया गया था।

उस बैंक शाखा में विधिवत भरा हुआ APY क्लोज़र फॉर्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक में जमा करना होगा।

इसके अलावा बैंक द्वारा अन्य आवश्यक औपचारिकता पूरी कारवाही जाएगी। दावा (क्लेम) फॉर्म आप यहां से डाउनलोड कर सकते है।

मृत्यु होने पर निकासी (60 के बाद) – यदि अभिकर्ता की  मृत्यु 60 वर्ष के बाद होती है। तो पेंशन संबधित व्यक्ति के पति /पत्नी को  दी जाएगी। लेकिन यदि पति /पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है, तो घोषित नामित  व्यक्ति को आवश्यक औपचारिकता के बाद इसका भुगतान कर दिया जायेगा।

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