मृत्यु होने पर निकासी (60 के बाद) – यदि अभिकर्ता की मृत्यु 60 वर्ष के बाद होती है। तो पेंशन संबधित व्यक्ति के पति /पत्नी को दी जाएगी। लेकिन यदि पति /पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है, तो घोषित नामित व्यक्ति को आवश्यक औपचारिकता के बाद इसका भुगतान कर दिया जायेगा।