Atal Pension Yojana के अंतर्गत पेंशन की राशि का 50% हिस्सा या ₹1000 जो भी कम हो केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को प्रदान किया जाएगा।

यह लाभ उन सभी लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है

एवं किसी अन्य सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लाभार्थी एवं इनकम टैक्स पेयर नहीं है।

– अटल पेंशन योजना को आधार एक्ट के सेक्शन 7 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। अब इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य है।

– इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास बचत खाता होना अनिवार्य है।

– आवेदन के समय आवेदक को नॉमिनी से संबंधित जानकारी जमा करनी होगी।

इस योजना का लाभ केवल भारत के मूल निवासी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई लाभार्थी इस पेंशन की अवधि के दौरान non-resident हो जाता है

तो उसका खाता बंद कर दिया जाएगा और उसके द्वारा जमा की गई राशि को वापस कर दिया जाएगा।

– उपभोक्ता द्वारा पेंशन की राशि को बढ़ाया या घटाया भी जा सकता है।

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