बाल सेवा योजना के लिए केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नागरिक आवेदन कर सकते है

– इस योजना हेतु केवल वही बच्चे योग्य माने जायेंगे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खोया है।

– जैविक एवं क़ानूनी रूप से गोद लिए गए एक परिवार के बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।

– इस योजना हेतु केवल वही बच्चे योग्य माने जायेंगे जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खोया है।

– जिनके माता-या पिता में से कोई एक जीवित था लेकिन कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हुई है ऐसे बच्चे भी आवेदन करने के योग्य माने जायेंगे।

– माता-पिता की मृत्यु के 2 वर्ष के अंदर योजना में आवेदन किया जा सकता है।

इस योजना का लाभ आईटीआई प्रशिक्षुओं को भी प्रदान करने हेतु शामिल किया गया है।

18 वर्ष से कम आयु वाले आईटीआई प्रशिक्षु जिसके अभिभावक की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है योजना हेतु आवेदन कर सकते है।

Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2022 में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास सभी प्रकार के दस्तावेज होने चाहिए।

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