– बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए.

– कन्या का जन्म 22 नवंबर 2007 या इसके पश्चात होना चाहिए।

– योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जन्म पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।

– केवल BPL श्रेणी की बालिकाएं ही योजना का लाभ प्रदान करने के लिए पात्र हैं|

– 01 परिवार की 02 वेटियाँ इस योजना का लाभ ले सकेगी|

– आधार कार्ड – राशन कार्ड – स्थायी प्रमाण पत्र

– आय प्रमाण पत्र – आयु का प्रमाण – जन्म प्रमाण पत्र

– पासपोर्ट साइज फोटो – बैंक खाता – मोबाइल नंबर – ईमेल आईडी

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