– बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए.
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– कन्या का जन्म 22 नवंबर 2007 या इसके पश्चात होना चाहिए।
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– योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जन्म पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
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– केवल BPL श्रेणी की बालिकाएं ही योजना का लाभ प्रदान करने के लिए पात्र हैं|
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– 01 परिवार की 02 वेटियाँ इस योजना का लाभ ले सकेगी|
आवेदन ऐसे करें
– आधार कार्ड
– राशन कार्ड
– स्थायी प्रमाण पत्र
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– आय प्रमाण पत्र
– आयु का प्रमाण
– जन्म प्रमाण पत्र
आवेदन ऐसे करें
– पासपोर्ट साइज फोटो
– बैंक खाता
– मोबाइल नंबर
– ईमेल आईडी
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