योजना का कार्यान्वयन महिला विकास निगम, बिहार द्वारा किया जाएगा।
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इस निगम की देखरेख से ही राज्य की पात्र लाभार्थीयों को योजना से जोडा जाएगा|
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वे सभी बालिकाएं जिनका जन्म 22 नवंबर 2007 या फिर उसके बाद हुआ है तथा वह BPL श्रेणी से हैं
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उनको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
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जिसमे से एक परिवार की केवल 02 बेटियां ही योजना का लाभ ले सकेंगी|
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