व्यावसायिक वाहनों के लाइसेंस के तौर पर अब सिर्फ भारी वाहनों को ही इस श्रेणी में रखा गया है।

पहले चौपहिया व्यावसायिक वाहनों के लिए भी लाइसेंस अलग से बनते थे।

लेकिन अब लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस ही उनके लिए वैद्य होगा।

जिन लोगों के पास लाइट कमर्शियल लाइसेंस हैं उन्हें रिन्युअल के वक्त लाइट लाइसेंस ही वैद्यता अवधि बढ़ाकर दिया जाएगा।

हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उम्मीदवार के पास एक वर्ष पुराना लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरुरी है।

हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।

अप्लाई करने के साथ ही शुल्क भुगतान कर, एग्जाम के प्रोसेस से गुजरना होगा।

परिवहन कार्यालय द्वारा दस्तावेज सत्यापन के बाद उसी दिन लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।

लर्निंग लाइसेंस जारी किए जाने के बाद एक महीने का भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण लेना होगा।

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