व्यावसायिक वाहनों के लाइसेंस के तौर पर अब सिर्फ भारी वाहनों को ही इस श्रेणी में रखा गया है।
यह भी पढ़ें
पहले चौपहिया व्यावसायिक वाहनों के लिए भी लाइसेंस अलग से बनते थे।
यहाँ क्लिक करें
लेकिन अब लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस ही उनके लिए वैद्य होगा।
अधिक जानें
जिन लोगों के पास लाइट कमर्शियल लाइसेंस हैं उन्हें रिन्युअल के वक्त लाइट लाइसेंस ही वैद्यता अवधि बढ़ाकर दिया जाएगा।
जानकारी यहाँ देखें
हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उम्मीदवार के पास एक वर्ष पुराना लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरुरी है।
आवेदन ऐसे करें
हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
यहाँ क्लिक करें
अप्लाई करने के साथ ही शुल्क भुगतान कर, एग्जाम के प्रोसेस से गुजरना होगा।
यहाँ क्लिक करें
परिवहन कार्यालय द्वारा दस्तावेज सत्यापन के बाद उसी दिन लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।
यहाँ क्लिक करें
लर्निंग लाइसेंस जारी किए जाने के बाद एक महीने का भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण लेना होगा।
यहाँ क्लिक करें
आगें की प्रक्रिया जाननें के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें
यहाँ क्लिक करें
ऐसे ही Trending Topic और रोचक वेबस्टोरी के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें
यहाँ क्लिक करें