– बता दें कि स्थायी लाइसेंस बनाने से पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनाना होता है उसके बाद आप स्थायी लाइसेंस बना सकते है.
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ऑफलाइन प्रक्रिया:
परिवहन कार्यालय में जाकर एक फॉर्म भरना होता है
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उसमे लर्निंग लाइसेंस के साथ दो आयडी और एड्रेस प्रूफ जोड़ना होता है और कुछ फीस देनी होती है
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वह सबमिट करने के बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है उसके बाद आप परमानेंट लाइसेंस प्राप्त कर सकते है.
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बिल्कुल इसी तरह ऑनलाइन की भी प्रक्रिया होती है. सड़क परिवहन मंडल की वेबसाइट पर जाकर, New Driving License के लिए अप्लाई करना होता है.
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लर्निग लाइसेंस नंबर एंटर करके, एक फॉर्म फिलअप करके, उसमे डॉक्यूमेंट अटैच कर ऑनलाइन फीस जमा करके, अप्पोइन्मेंट लेकर परिवहन कार्यालय में जाकर, ड्राइविंग टेस्ट देकर स्थायी/परमानेंट लाइसेंस प्राप्त कर सकते है.
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इस तरह आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर कुछ ही दिनों में प्राप्त कर सकते है.
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