वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह नियम 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा.
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इसके बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आयकर कानून के अनुसार इनकमटैक्स पेयर है वो आवेदन नहीं कर सकता.
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अगर वह ऐसा करता पाया जाता है तो तत्काल उसका खाता बंद कर दिया जाएगा.
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साथ ही उस समय तक जमा पैसे उसके खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे.
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इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए सरकार की तरफ से समय-समय पर इसका रिव्यू भी किया जाएगा.
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इस योजना को सरकार की तरफ से 2015 में लॉन्च किया गया था.
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सरकार ने APY को असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर शुरू किया था.
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लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया और अब 18 से 40 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है.
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एक बार फिर इस योजना में बदलाव के बाद अब आयकरदाता इसका हिस्सा नहीं बन सकते.
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