PM Fasal Bima Yojana के माध्यम से प्राकृतिक कारणों की वजह से फसल को होने वाले नुकसान पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

– इस योजना के माध्यम से किसानों की आय में स्थिरता आती है एवं उन्हें नवीन प्रथाओं को अपनाने में प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

– प्रमुख फसलों के अधिसूचित बीमा इकाई को कम कर दिया गया है।

– प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को actuarial/bidded प्रीमियम रेट पर संचालित किया जा रहा है।

– किसान द्वारा देय प्रीमियम एवं बीमा शुल्क की दर के बीच का अंतर सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा।

– ऋणी एवं गैर ऋण किसानों को सामान्य बीमा राशि का भुगतान करना होगा।

– सरकार द्वारा प्रीमियम पर कैपिंग के प्रावधान को हटा दिया गया है जिसके कारण बीमा राशि में कमी आई है।

– इस योजना के अंतर्गत रोकी गई बुवाई के लिए बीमित राशि के 25% तक के दावे का प्रावधान है।

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