– केंद्र सरकार द्वारा 3 साला में 35 राज्य में रह रहे BPL श्रेणी वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिना बंधुआ कर्मचारी (Bonded Employees), अल्पसंख्यक (MINORITIES), गैर SC/ST वर्ग (NON SC/ ST) नागरिकों को स्वयं का खुद का मकान बनाने हेतु 3 किश्तों में धनराशि प्रदान की गयी।