मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शर्तें यहाँ जानें

– महिला विवाहित होनी चाहिए। परित्यक्ता, तलाकशुदा एवं विधवा महिलाएं भी योजना के दायरे में।

– महिला की आयु दिनांक 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 23 साल और अधिकतम 60 साल होनी चाहिए।

– अवेदिका के परिवार की वार्षिक आय ₹300000 से कम होनी चाहिए।

– महिला के परिवार में से कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

– परिवार में किसी भी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।

– मध्य प्रदेश शासन के उपक्रम, मंडल, स्थाई कर्मचारी, संविदा कर्मचारी,  पेंशनर इत्यादि किसी भी प्रकार के कर्मचारी के परिवार की महिला को लाड़ली  बहना योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

– पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक के परिवार की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

– पंच और उपसरपंच को छोड़कर किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि के परिवार की महिला को लाभ नहीं मिलेगा।

– शासकीय संस्थाओं में मनोनीत किसी भी प्रकार के सदस्य के परिवार की महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

– अगर संयुक्त परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है,‌ तो ऐसे परिवार की महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

– किसी परिवार के पास ट्रैक्टर या या कोई चार पहिया वाहन है, तो ऐसे परिवार की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।

– केंद्र और राज्य सरकार की किसी भी योजना में ₹1000 महीने का लाभ ले रही महिलाओं को भी इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

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