Dayalu Yojana Haryana हुई शुरू मिलेगी 2 लाख की वित्तीय सहायता
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अन्त्योदय परिवारों को सामजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दयालु योजना शुरू की गयी है.
दयालु योजना
इस स्कीम के तहत अन्त्योदय परिवारों के किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यान्गता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी.
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दयालु योजना के तहत मृत्यु या स्थाई विकलांगता होने से 1 से 2 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी.
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इस स्कीम के आयु के हिसाब से आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी.
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इस योजना का लाभ हरियाणा राज्य के स्थाई निवासी परिवारों को मिलेगा.
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आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.
पात्रता जानें
– इस योजना के तहत 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के नागरिक ही पात्र होंगे.
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– दयालु योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा.
आवेदन प्रक्रिया
– दयालु योजना का लाभ परिवार पहचान पत्र के आधार पर दिया जाएगा.
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