अपंगता की स्थिति में मुआवजा– चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निर्धारित दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा प्रदान किया जाएगा.
– कार्यकाल पूरा होने पर– कार्यकाल पूरा होने के पश्चात उम्मीदवार सेवा निधि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्राप्त कौशल का प्रमाण पत्र और उच्चतर शिक्षा के लिए क्रेडिट का प्रावधान भी किया जाएगा।