प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के किसानो की फसलों में होने वाले नुकसान का बीमा दिया जायेगा

– यदि किसी किसान की फसल प्राकर्तिक आपदा के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा ।

– यदि किसी किसान की फसल किसी मानव के कारण नष्ट हुई है तो उन्हें इस योजना के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

पॉलिसी के अंतर्गत किसानो को खरीफ फसल 2% के लिए रवि की फसल के लिए 1. 5% का भुगतान करते है

जिसके अनुसार प्राकृतिक नुकसान जैसे -सूखा बाढ़ ओले के कारण फसल को बहुत हानि होने पर सरकार द्वारा मदद की जाती है |

अब जंगली जानवरों की तरफ से फसलों को हुए नुकसान को भी बीमा कवर में शामिल कर लिया गया है.

इसके अलावा यदि किसान को अधिक प्रीमियम देना पड़े तो उसकी 50% की राशि राज्य सरकार एवं 50% की राशि केंद्र सरकार द्वारा वाहन की जाएगी।

पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 90% की राशि केंद्र सरकार एवं 10% की राशि राज्य सरकार द्वारा वाहन की जाएगी।

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