अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो प्रीमियम जमा करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80डी के तहत एग्जेम्पशन का लाभ मिलता है.
एग्जेम्पशन का मतलब होता है कि आपकी नेट टैक्सेबल इनकम में यह अमाउंट घट जाता है.
सेक्शन 80 डी के तहत 25 हजार से लेकर 75 हजार तक छूट का लाभ उठाया जा सकता है
यह भी जानें
अगर आपने इंडिविजुअल और स्पाउस की पॉलिसी ली है तो अधिकतम 25 हजार तक की छूट मिलेगी.
मेडिकल इंश्योरेंस में अगर पैरेंट शामिल हैं और उनकी उम्र 60 साल से नीचे है तो 50 हजार तक छूट मिलेगी
अगर पैरेंट की उम्र 60 से ज्यादा है तो आपको 75 हजार तक छूट मिलती है.
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अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो प्रीमियम जमा करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80डी के तहत एग्जेम्पशन का लाभ मिलता है
एग्जेम्पशन का मतलब होता है कि आपकी नेट टैक्सेबल इनकम में यह अमाउंट घट जाता है.
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