मंत्रालय ने एपीवाई पर अपनी पिछली अधिसूचना में बदलाव किया है.
ऐसे ले लाभ
बुधवार को जारी नयी अधिसूचना उन अंशधारकों पर लागू नहीं होगी, जो एक अक्टूबर 2022 से पहले इस योजना में शामिल हुए हैं.
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अधिसूचना के मुताबिक, यदि कोई अंशधारक, जो एक अक्टूबर, 2022 को या उसके बाद इस योजना में शामिल हुआ है,
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और बाद में पाया जाता है कि वह आवेदन की तारीख को या उससे पहले आयकरदाता रहा है,
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तो उसका एपीवाई खाता बंद कर दिया जाएगा और अबतक की संचित पेंशन राशि उसे दे दी जाएगी.
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वित्तीय सेवा विभाग ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘एक अक्टूबर, 2022 से आयकरदाता एपीवाई में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे.
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आबादी के वंचित तबके तक पेंशन का लाभ बेहतर ढंग से पहुंचाने के लिए एपीवाई में संशोधन किया गया है.'
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