1 अक्टूबर 2022 से सभी आयकरदाता अटल पेंशन योजना के लिए योग्य नहीं रहेंगे,
ऐसे ले लाभ
क्योंकि केंद्र ने योजना में बड़े बदलाव की घोषणा की है।
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वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नया आदेश 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा।
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नवीनतम संशोधन में कहा गया है कि यदि कोई ग्राहक, जो 1 अक्टूबर 2022 को या उसके बाद शामिल हुआ है,
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बाद में आवेदन की तारीख को या उससे पहले आयकरदाता पाया जाता है, तो ऐसे में उसका APY (Atal Pension Yojana) खाता बंद कर दिया जाएगा।
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दरअसल, सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि 1 अक्टूबर, 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है
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या पहले से कर देता रहा है, वो APY में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा।
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आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
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