– आवेदक भारत का निवासी होना चाहिए.– आवेदक के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए.– यदि किसान किसी दुसरे के खेत में किसान का काम करते हो या किसी भी तरह के खेती उत्पादन से जुड़े हुए हो, वह सभी इस योजना के पात्र हैं.
– इस स्कीम के अंतर्गत पशुपालन क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाले किसान/पशुपालक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं.