– इस योजना के पात्र हरियाणा के स्थाई निवासी होंगे.

– इस योजना का लाभ 22 जनवरी 2015 के बाद जन्मी बालिकाओं को दिया जायेगा.

– इस स्कीम का लाभ सिर्फ गरीबी रेखा से जीवन यापन करने परिवार, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग ही उठा सकते हैं.

– आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत एक परिवार में दो से ज्यादा जन्मी कन्याओं को लाभ प्रदान किया जाएगा.

– आधार कार्ड – आय प्रमाण पत्र – जाति प्रमाण पत्र – बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कॉपी

– बालिका का जन्म प्रमाण पत्र – मूल निवास प्रमाण पत्र – पासपोर्ट साइज फोटो – मोबाइल नंबर

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