Vidhwa Pension Yojana MP: विधवा महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवनयापन हेतु उन्हें आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना शुरू की गई. इस स्कीम के अंतर्गत जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें हर महीने 600 रूपए की पेंशन राशि प्रदान की जाती है.

Vidhwa Pension Yojana MP
MP Vidhwa Pension Yojana के तहत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा किया जाता है. ऐसी महिलाएं जिनकी आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष के बीच है, एवं वह जो गरीबी रेखा के निचे आती हैं, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा. इस आर्टिकल में हम एमपी विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन, इसके लाभ, पात्रता एवं जरुरी दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहें हैं.
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मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 600 रूपए की पेंशन दी जाती है.
- इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को प्रदान किया जाएगा.
- विधवा पेंशन योजना के तहत 300 रूपए राशि राज्य सरकार द्वारा 300 रूपए केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है.
- इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाती है.
- विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाकर विधवा महिलाएं सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकेंगी.
- इस योजना के तहत विधवा महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगी.
MP Vidhwa Pension Yojana की पात्रता
- आवेदिका विधवा होनी चाहिए एवं मध्य प्रदेश राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए.
- आवेदिका गरीबी रेखा से निचे जीवन-यापन करने वाले परिवार से होनी चाहिए.
- विधवा महिला की आयु 40 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- विधवा महिला का बैंक डीबीटी एक्टिवेट होना चाहिए.
एमपी विधवा पेंशन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र
- बैंक खाते की डिटेल्स
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
ऐसे करें मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन
इच्छुक एवं पात्र महिला उम्मीदवार जो विधवा पेंशन योजना एमपी में आवेदन करना चाहती है, वह निचे बताई गई प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:
- स्टेप 1: सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाना होगा.
- स्टेप 2: होमपेज पर आपको पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा.
- स्टेप 3: इसके बाद एक नया पेज खुलेगा यहाँ पर आपको अपना जिला एवं स्थानीय निकाय को सेलेक्ट करना होगा उसके बाद सदस्य समग्र आईडी दर्ज करके पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें बटन पर क्लिक करना होगा.
- स्टेप 4: अब आपके सामने एमपी विधवा पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा.
- स्टेप 5: विधवा पेंशन योजना फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी सही-सही दर्ज करें एवं जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करें.
- स्टेप 6: आवेदन फॉर्म पूर्णरूप से भर जाने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें. इस प्रकार आपका Vidhwa Pension Yojana MP में सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा.
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