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उत्तरप्रदेश योजना
(SSPY) UP Pension Scheme 2021: उत्तर प्रदेश पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन, जिलेवार पेंशनर्स सूची @sspy-up.gov.in
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UP Pension Scheme Apply Online | sspy-up.gov.in pension 2020-21 | UP Old Age Pension Scheme | UP Vidhwa Pension List | उत्तर प्रदेश पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन
UP Pension Scheme 2021: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के वृद्ध/बुजुर्ग, विधवा/निराश्रित महिलाओं, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति एवं कुष्ठ रोग के कारण हुए सभी दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यूपी पेंशन योजना शुरू की है. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान की जाती है. दोस्तों आज इस लेख में हम UP Pension Scheme से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, पेंशन योजनाओं के प्रकार आदि के बारे में जानकारी मुहैया कराने जा रहें हैं, उत्तर प्रदेश पेंशन योजना से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को अंत को जरूर पढ़ें.
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना- Pension Scheme
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के वृद्ध नागरिकों के लिए यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा/निराश्रित महिलाओं के लिए यूपीविधवा पेंशन योजना, एवं शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना शुरू की है. इन सभी योजनाओं के सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी संचालन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल (SSPY Portal) लांच किया है. इस पोर्टल की मदद से आपको ऊपरवर्णित पेंशन योजनाओं के बारे में जानकारी मिलेगी, इसके साथ ही आप UP Pension Scheme 2021 में ऑनलाइन आवेदन कर सकोगे, यूपी पेंशन सूचि, और स्टेटस चेक कर सकते हो|
यूपी पेंशन स्कीम का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के जरूरतमंद वृद्ध, विधवा महिलाओं, एवं विकलांग व्यक्तियों को अच्छे तरीके से जीवन निर्वाह के लिए प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है. यूपी पेंशन स्कीम के अंतर्गत देय वित्तीय लाभ से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और उन्हें दूसरों के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. यूपी पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि नागरिकों के बैंक अकाउंट में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से जमा की जायेगी, जिससे योजना में पारदर्शिता आएगी.
Key Highlights Of UP Pension Scheme 2021
योजना का नाम
यूपी पेंशन स्कीम
किसके द्वारा लांच की गयी
उत्तर प्रदेश सरकार
पेंशन के प्रकार
वृद्धावस्था, विधवा, एवं विकलांग पेंशन योजना
विभाग
समाज कल्याण विभाग
उद्देश्य
जरूरतमंद वृद्ध, विधवा, विकलांग नागरिकों को पेंशन प्रदान करना
यूपी बृद्धावस्था/विकलांग/विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि
बृद्धावस्था पेंशन: 500 रूपए प्रतिमाह
विधवा पेंशन: 500 रूपए प्रतिमाह
विकलांग/निःशक्तता पेंशन: 500 रूपए प्रतिमाह
कुष्ठ रोगियों के लिए पेंशन: 2500 रूपए प्रतिमाह
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के प्रकार
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के जरूरतमंद नागरिकों के लिए विभिन्न पेंशन योजनाएं संचालित हैं, जो निम्नप्रकार हैं:-
यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना (Old Age Pension)
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना राज्य के 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों के लिए शुरू की गयी है. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार वृद्ध नागरिकों को प्रतिमाह 800 रूपए पेंशन राशि प्रदान करेगी. पहले इस योजना के अंतर्गत देय पेंशन राशि 750/- रूपए थी अब इस बढाकर 800/- रूपए कर दी है. वृद्धावस्था पेंशन योजना यूपी का लाभ प्राप्त करने के लिए शहरी क्षेत्र के आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 56460/- एवं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 46080/- रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.
यूपी विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Uttar Pradesh)
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा के निचे जीवन-यापन करने वाली 18 से 60 वर्ष तक की आयु वाली निराश्रित विधवाओं को 500 रूपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार विधवाओं को सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने में सहयोग प्रदान कर रही है.
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (UP Divyang and Leprosy Pension)
यह योजना शारीरिक रूप से अक्षम, मानसिक मंदित अथवा श्रवण बाधित महिला/पुरुषों को अच्छे से जीवन-यापन करने के लिए शुरू की गयी है. यूपी विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 40% या इससे अधिक विकलांग व्यक्तियों को 500 रूपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को शहर या जिला अस्पताल द्वारा जारी 40% निशक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.
UP Pension Scheme के लाभ एवं विशेषताएं
इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी है.
Uttar Pradesh Pension Scheme 2021 के अंतर्गत Vridhavastha, Vidhwa, Viklang Pension Yojana संचालित है.
इन सभी योजनाओं का कार्यान्वयन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है.
इन सभी पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता (Financial Assistance) प्रदान की जाती है.
यूपी पेंशन स्कीम के अंतर्गत देय सहायता धनराशि (Pension) लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम जमा की जायेगी.
इससे राज्य के वृद्ध, विधवा/निराश्रित महिलाएं एवं दिव्यांग नागरिक अच्छे से अपना जीवन-यापन कर सकेंगे।
उन्हें किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा एवं वित्तीय समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा.
यूपी पेंशन स्कीम स्टैटिसटिक्स
पेंशनर
वृद्धावस्था पेंशन योजना
विधवा पेंशन योजना
दिव्यांग पेंशन योजना
जनरल
4.5 lakh
2.38 lakh
1.54 lakh
एम आई एन
2.68 lakh
2.03 lakh
1.09 lakh
ओबीसी
18.94 lakh
7.89 lakh
4.35 lakh
एससी
11.55 lakh
4.64 lakh
1.88 lakh
एसटी
0.1 lakh
0.01 lakh
0.003 lakh
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड
आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
आवेदक गरीबी रेखा के निचे होना चाहिए.
आवेदक के पास बीपीएल राशन कार्ड एवं सक्रिय बचत बैंक खाता होना चाहिए.
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के पास EWS Certificate होना चाहिए.
नोट- अन्य पात्रता मानदंड विभिन्न पेंशन योजनाओं के अनुसार हैं।
आयु सीमा
UP Vridhavastha Pension Yojana के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए.
UP Vidhwa Pension Yojana के लिए विधवा/निराश्रित/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला की आयु 18 वर्ष से लेकर 60 तक होनी चाहिए.
UP Viklang Pension Yojana के अंतर्गत व्यक्ति को 40% निशक्तता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.
यूपी पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज (UP Pension Scheme Required Document)
जन्म/आयु प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
पहचान पत्र
आधार कार्ड
वोटर आई.डी.
राशन कार्ड
बैंक पासबुक
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा पेंशन योजना के लिए)
40% विकलांगता प्रमाण पत्र (विकलांग पेंशन योजना हेतु)
हाल ही खींची गयी पासपोर्ट आकार की फोटो
मोबाइल नंबर
पात्रता चेक करने की प्रक्रिया
यूपी वृद्धावस्था, विधवा, एवं विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने से पहले आवेदक को अपनी पात्रता चेक कर लेनी चाहिए, पात्रता चेक करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-
वृद्धावस्था पेंशन योजना
सर्वप्रथम आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “वृद्धावस्था पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना होगा.
ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
इस पेज में आपको “पात्रता” के लिंक पर क्लिक करना होगा.
ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा इस पेज में आप वृद्धावस्था पेंशन योजना पात्रता जान पाएंगे.
निराश्रित महिला पेंशन योजना
सर्वप्रथम आपको यूपी पेंशन योजना के एकीकृत पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज में आपको “निराश्रित महिला पेंशन” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
इस पेज में आपको “पात्रता” के लिंक पर क्लिक करना होगा.
ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा. इस पेज में आप विधवा पेंशन योजना की पात्रता जान पाएंगे.
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