उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना 2023: EK Must Samadhan रजिस्ट्रेशन व लाभ

उत्तर प्रदेश एक मुश्त समाधान योजना, UP EK Must Samadhan Yojana Apply, EK Must Samadhan Yojana, एकमुश्त समाधान योजना रजिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना लाभ

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा की गयी है. इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जो प्राकृतिक आपदा के चलते या किसी अन्य कारणों के कारण कृषि ऋण नहीं चुका पाते है, जिससे ब्याज दर बढ़कर बहुत अधिक हो जाता है. किसानों के ऊपर कर्जा होने के कारण किसान आत्महत्या तक भी कर लेते हैं, इन सब समस्याओं से निजात पाने पाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एकमुश्त समाधान योजना की शुरुआत की है.

इस योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा लिया गया ऋण एकमुश्त चुकाने पर उन्हें 35 प्रतिशत से लेकर शत-प्रतिशत छूट सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी। ऐसे किसान जो अपने ऋण का भुगतान नहीं कर पा रहें हैं, उन्हें सरकार ब्याज में छूट प्रदान कर रही है ताकि वह ऋण का भुगतान आसानी से कर सके. इस लेख में हम उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना क्या है, इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहे है, ताकि प्रत्येक किसान भाई इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठा सके.

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना | EK Must Samadhan Yojana

उत्तर प्रदेश के जिन किसानों ने कृषि के लिए ऋण लिया है उनके द्वारा 31 जुलाई 2020 से पहले ऋण का भुगतान करने पर उन्हें EK Must Samadhan Yojana 2022 के तहत सरकार द्वारा दी जा रही छूट का लाभ मिलेगा. इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश के किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इस योजना के तहत तक़रीबन दो लाख 63 हजार 510 किसान लाभान्वित होंगे

एकमुश्त किसान योजना के मुख्य बिंदु :-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों की तीन श्रेणियां निर्धारित की गयी है. वह श्रेणियाँ निम्न प्रकार हैं :-

पहली श्रेणी: इस श्रेणी में उन किसानों को रखा गया है, जिन पर 31 मार्च 1997 या उससे पहले का ऋण बकाया है. ऐसे किसानों पर देय शेष मूलधन की वसूली की जाएगी तथा उस पर देय पूरा ब्याज माफ कर दिया जाएगा।

दूसरी श्रेणी: इस श्रेणी में उन किसानों को रखा गया है जिन्होंने 1 अप्रैल 1997 या उसके बाद 31 मार्च 2007 तक कर्ज लिया है उन्हें निम्न प्रकार ब्याज में छूट दी जायेगी :-

  1. जिन मामलों में वितरित ऋण राशि के बराबर या अधिक ब्याज की वसूली कर ली गई है, उनमें शेष मूलधन लिया जाएगा।
  2. जिन मामलों में वितरित ऋण राशि से कम ब्याज की वसूली की गई उनमें वितरित ऋण राशि की सीमा तक (पूर्व में वसूल ब्याज को घटाते हुए) शेष ब्याज व शेष मूलधन की वसूली की जाएगी।

तीसरी श्रेणी: इस श्रेणी में उन किसानों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने 1 अप्रैल 2007 को या उसके बाद 31 मार्च 2012 तक कर्ज लिया है. उन्हें निम्न प्रकार ब्याज में छूट मिलेगी :-

  1. बकाएदार किसानों पर देय समस्त मूलधन की शत-प्रतिशत वसूली की जाएगी।
  2. योजना शुरू की तिथि से 31 जुलाई 2018 तक के बीच समझौता कर खाता बंद करने पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
  3. एक अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर 2018 के बीच समझौता कर खाता करने पर ब्याज में 40 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
  4. एक नवंबर 2018 से 31 जनवरी 2019 के बीच समझौता कर खाता बंद करने पर ब्याज में 35 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

एकमुश्त समाधान योजना के लाभ (Benifits Of Ek Must Samadhan Yojana)

  • इस योजना का लाभ यूपी के सभी किसानों को मिलेगा.
  • इस योजना का लाभ राज्य के तक़रीबन 2 लाख 63 हजार किसानों को मिलेगा.
  • एक मुश्त भुगतान की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 है.
  • अंतिम तिथि से पहले यदि किसान अपने ऋण का भुगतान करता है, उससे ब्याज की राशि नहीं वसूली जायेगी.

एकमुश्त समाधान योजना 2022 के दस्तावेज़ (पात्रता)

  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत राज्य के किसानो को पात्र माना जायेगा।
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • ज़मीन के कागज़ात
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

उत्तर प्रदेश एकमुश्त समाधान योजना 2022 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करे ?

इच्छुक आवेदक UP एकमुश्त योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से रजिस्ट्रेशन कर सकता है.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले उम्मीदवार को इस योजना के लिए अधिकृत, आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • आधिकारिक वेबसाइट ओपन होते ही आपको इस योजना का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा.
  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी भरकर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें.

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

प्रदेश के इच्छुक किसान जो इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले सहकारी ग्राम विकास बैंक लखनऊ से संपर्क करना होगा. बैंक जाकर आपको इस योजना से सम्बंधित आवेदन पत्र भरना होगा. आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच कर सम्बंधित बैंक में जमा कराना होगा. आपके आवेदन फॉर्म का उचित सत्यापन करने के बाद वेरीफाई किया जाएगा. वेरीफाई होने के बाद आप ऋण की राशि का एकमुश्त भुगतान कर इस योजना का लाभ ले सकते हो.

About the author

SinghParamjeet

Yes, I am the owner of IndiaGovtYojana website. Love to help everyone by sharing informative content such as Sarkari Yojana, Agriculture & Education News and Central & State Government Schemes.

Leave a Comment