Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme 2023: राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा सामाजिक समरसता को कायम करने एवं अंतरजातीय विवाह के भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक नई योजना की शुरू की है. इस योजना का नाम राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना है. इस योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने पर विवाहित जोड़े को प्रोत्साहन राशि दी जायेगी.

Rajasthan Inter Caste Marriage Scheme 2023
राजस्थान अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के युवक एवं युवती जो किसी सवर्ण युवक एवं युवती से विवाह करता है, तो उसे इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. यह प्रोत्साहन राशि नवविवाहित जोड़े को इसलिए प्रदान की जाती है, ताकि वह बिना किसी समस्या के जीवन व्यतीत कर सके. इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है.
- विद्या संबल योजना राजस्थान रजिस्ट्रेशन
- आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना
- राजस्थान आय प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़
- राजस्थान जाति प्रमाण पत्र फॉर्म
राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना के तहत मिलने वाली धनराशि
- इस योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह करने पर पति -पत्नी को 10 रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी.
- इस योजना के तहत 5 लाख रूपए पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में जमा किये जायेंगे.
- एवं बाकी बचे 5 लाख रूपए पति पत्नी के नाम पर 8 साल के लिए फिक्स्ड डिपाजिट (FD) कराये जायेंगे.
राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना की पात्रता
- आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए.
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के ऊपर किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए.
- पति-पत्नी की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- इस योजना का लाभ सिर्फ एक बार ही मिलेगा.
- विवाह होने के 1 साल के भीतर राजस्थान विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन करना होगा.
राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का विवरण
- कोर्ट द्वारा जारी मैरिज सर्टिफिकेट
- शादी का कार्ड
- पति-पत्नी का संयुक्त फोटो
- मोबाइल नंबर इत्यादि
कैसे करें राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना में आवेदन
- राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अथवा जिला अधिकारी कार्यालय में जाना होगा.
- वहां से आपको राजस्थान इन्टर कसते मैरिज स्कीम का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा.
- फॉर्म प्राप्त करने के बाद फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही दर्ज करनी होगी.
- इसके बाद फॉर्म में सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना होगा.
- अब आवेवन फॉर्म भर जाने के बाद इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में जाकर जमा करा दें.
- इसके बाद अधिकारीयों द्वारा आपके फॉर्म की जाँच की जायेगी.
- जाँच में यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो आपको राजस्थान अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा.
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