मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रमिक महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता योजना की शुरुआत की है. इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सरकार की और से 16000 हज़ार रूपए आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी. Prasuti Sahayata Yojana 2021 के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी महिलाओं के खाते में सीधे हस्तांतरण किये जाएंगे.
Mukhya Mantri Shramik Seva Prasuti Sahayata Yojana (MMSSPSY) 2021

मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना का लाभ लेने के लिए सभी गर्भवती महिलाओं को इस योजना में पंजीकरण कराना होगा. इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 16000 रूपए की वित्तीय सहायता दो किस्तों में प्रदान की जायेगी. पहली क़िस्त 4000 रूपए गर्भावस्था के दौरान तथा दूसरी क़िस्त 12000 रूपए नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरान्त पंजीयन कराने एवं शिशु को एचबीवी टीकाकरण करने के बाद मिलेगी. इस लेख में, हम आपको योजना के उद्देश्यों, पात्रता, आवेदन कैसे करें, प्रमुख लाभार्थियों और संपूर्ण विवरण के बारे में बताएंगे।
Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Scheme 2021 Overview
योजना का नाम | प्रसूति सहायता योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
लॉन्च की तारीक | 1 अप्रैल 2018 |
सहायता धनराशि | 16000 रूपये |
लाभार्थी | राज्य की श्रमिक गर्भवती महिलाये |
एमपी प्रसूति सहायता योजना 2021 के दस्तावेज़ (पात्रता)
- आवेदिका मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए ।
- आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ।
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- प्रेग्नेंसी का प्रमाण पत्र
- डिलीवरी सम्बन्धी दस्तावेज़
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
प्रसूति सहायता योजना के प्रमुख लाभार्थी
कृषि मजदूर | सिलाई | सुहाग |
लघु कृषक (ढाई एकड़ तक के भू-स्वामी) | अगरबत्ती बनाने वाले | बढ़ाई |
घरेलू श्रमिक | चमड़े की वस्तुए बनाने वाले | फर्नीचर बनाने वाले |
फेरी लगाने वाले | जूते बनाने वाले कर्मचारी | माचिस एवं आतिशबाजी उद्योग लगे श्रमिक |
दुग्ध श्रमिक | ऑटो रिक्शा चालक | प्लास्टिक उद्योग |
मछली पालन श्रमिक | आटा मिलों में काम करने वाले | निजी सुरक्षा एजेन्सी में काम वाले |
पत्थर तोड़ने वाले | तेल मिलों में काम करने वाले | कचरा बीनने वाले |
पक्की ईंट बनाने वाले | दाल मिलों में काम करने वाले | सफाई क्मी |
मोटर परिवहन | चावल मिलों में काम करने वाले | हम्माल एवं तुलावटी |
हथकरघा | लकड़ी का काम करने वाले | गृह उद्योगों में नियोजित |
पावरलूम | बर्तन बनाने वाले | श्रमिक |
रंगाई-छपाई | कारीगर |
Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Yojana 2021 के अंतर्गत दिया जाने वाला लाभ
मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना के तहत दी जाने वाली राशि निम्नप्रकार है:-

राज्य सरकार पहले ही 22 जिलों के गरीब लाभार्थियों के बैंक खातों में 80 करोड़ रुपये स्थानांतरित कर चुकी है। MP Shramik Seva Prasuti Sahayata Yojana 2021 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों की स्कूल फीस का भुगतान करेगी। अधिक जानकारी के लिए, आधिकारिक वेबसाइट http://shramsewa.mp.gov.in/mpbocwwb/hi-in पर जाएं
प्रसूति सहायता योजना 2021 में आवेदन कैसे करे?
राज्य की गर्भवती महिलाएं जो इस एमपी प्रसूति सहायता योजना में आवेदन करना चाहती है, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम उम्मीदवार को अपने नज़दीकी लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जाकर आवेदन कर सकते है ।
- वहां जाकर वहां से एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा.
- इसके बाद फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी दर्ज करें.
- फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करें.
- अब भरे हुए आवेदन फॉर्म को सम्बंधित विभाग में जमा करा दें.
- भुगतान करने हेतु हितग्राही को केवल ए.एन.एम/ चिकित्सक द्वारा भरा हुआ एवं सत्यापित मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा कार्ड की प्रति एवं कंडिका 7 में वर्णित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे ।
- आवेदिका को प्रसव की तारीख से 6 सप्ताह पहले आवेदन करना होगा । यदि किसी कारणवश आवेदन समय पर नहीं किया जा सका है। तो डिलीवरी के पहले अथवा डिलीवरी के तुरंत बाद आवेदन कर सकती है ।
Important Links
Official Website
Prasuti Sahayta Yojana Application Form PDF
Leave a Comment