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PMFBY Latest Update: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार के लिए मोबाइल वैन का उपयोग किया जा रहा है

प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना (PMFBY) सरकार प्रायोजित फसल बीमा योजना है जो एक मंच पर कई हितधारकों को एकीकृत करती है। प्रधानमंत्री फासल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत जालोर जिले के लिए गेहूं, चना, सरसों, जीरा और इसबगोल फसलों (Crops) को अधिसूचित किया गया है।

(PMFBY) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार के लिए मोबाइल वैन का उपयोग किया जा रहा है

PMFBY Latest Update: राजस्थान के जालोर (Jalore) जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के व्यापक प्रचार के लिए एक मोबाइल वैन का उपयोग किया जा रहा है। यह मोबाइल वैन जिले की सभी ग्राम पंचायतों और पटवारी हलकों में जा रही है और किसानों (Farmer) को फसल बीमा (PMFBY) के लिए जागरूक कर रही है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नियम और शर्तें:-

जालोर जिले में फसल बीमा (Crop Insurance) के कार्यान्वयन के लिए बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (Bajaj Alliance General Insurance Company Limited) को अधिकृत किया गया है। इस योजना के तहत, उधारकर्ता, गैर-कर्जदार किसान, और बटाईदार फसल ऋण (Crop Loans) का बीमा ले सकते हैं. किसान एकल बैंक या संस्था से फसल का बीमा करवा सकता है। किसी भी स्थिति में, किसान का दोहरा बीमा मान्य नहीं होगा।

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गैर-ऋणी और शेयरधारक 15 दिसंबर, 2020 तक अपनी फसलों का स्वेच्छा से बीमा कर सकते हैं। इसके लिए, किसान (Farmer) को प्रमाणित क्षेत्र में बोई गई फसलों की खसरा संख्या की नवीनतम जमाबंदी की एक प्रति देनी होगी, घोषणा पत्र, आधार कार्ड की एक प्रति, स्व-रिपोर्ट किए गए बैक खातों की पासबुक प्रतियां भी प्रस्तुत करनी होगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कैसे मिलेगा लाभ?

बीमा धारक किसानों (insurance holder farmers) को फसल क्षति के मामले में बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। अधिसूचना के अनुसार, सभी अधिसूचित फसलों के लिए जोखिम का स्तर 80 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। किसान को ई-मित्र के तहत या अन्यथा पीएमएफबीवाई (PMFBY) के तहत फसल का बीमा (Crop Insurance) करने के समय पटवारी या कृषि पर्यवेक्षक से बुवाई प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर बीमा क्लेम के दौरान किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।

जिन किसानों (Farmer) को खरीफ 2020 के लिए पीएमएफबीवाई (PMFBY) के तहत ई-मित्र के तहत बीमा मिला है, उन्हें ई-मित्र पर जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि उनकी पॉलिसी नंबर उत्पन्न हो गया है। यदि किसी कारण से पॉलिसी नंबर जेनरेट नहीं होता है, तो प्राधिकरण से संपर्क करें और तुरंत गैप भरें और पॉलिसी नंबर जेनरेट करें।

विभिन्न रबी फसलों में प्रति हेक्टेयर बीमा राशि और किसान प्रीमियम राशि इस प्रकार है:

गेहूं (Wheat)– बीमित राशि 41171 रुपये, प्रीमियम राशि 617.57 रुपये
चना (Gram)– बीमित राशि 49317 रुपये, प्रीमियम राशि 739.76 रुपये
सरसों (Mustard) – बीमित राशि 53083 रुपये, प्रीमियम राशि 796.25 रुपये
जीरा (Cumin)– बीमित राशि 90282 रुपये, प्रीमियम राशि 4514.1 रुपये
इसबगोल (Isabgol)- बीमित राशि 61233 रुपये, प्रीमियम राशि 3061.65 रुपये।

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