PM Kisan Samman Nidhi Yojana New Rules: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को 2000-2000 रूपए की तीन किस्तों के रूप में सालाना 6000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. यह राशि किसानों को उनके खाते में भेजी जाती है. आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें की यह योजना जरूरतमंद एवं मध्यमवर्गीय किसानों के लिए है.
PM Kisan Samman Nidhi Yojana New Rules

जैसा की आप सभी जानते हैं की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किये गए है. जिनका पालन करना अति आवश्यक है. जो भी व्यक्ति जो इस योजनाओं की पात्रता मानदंडों के अनुरूप पात्र न होने पर भी इस योजना का लाभ अवैध रूप से ले रहें हैं, अथवा लाभ उठाने की कोशिश करता पाया गया तो उस व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है ?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं में से एक हैं, जो सीमान्त एवं लघु किसानों को ध्यान में रखकर शुरू की गयी है. इस योजना के अंतर्गत हर चार महीने में 2000 रूपए की क़िस्त किसानों को दी जाती है. अभी तक इस योजना की छठी क़िस्त किसानों को भेजी जा चुकी है अब सातवीं क़िस्त की बारी है.
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पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए कई रूल्स बनाएं गए हैं. जो लाभार्थी इन रूल्स के अनुरूप हैं वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें की सरकारी सेवा में कार्यरत एवं इनकम टैक्स भरने वाले किसानों को इस योजना की श्रेणी से बाहर रखा गया है. ऐसे व्यक्ति जो इस योजना के पात्र नहीं है लेकिन फिर भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहें हैं तो उनपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ कौन नहीं प्राप्त कर सकते हैं ?
दोस्तों, पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक़ निम्नलिखित व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं.
- सरकारी सेवा में कार्यरत किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं.
- ऐसे किसान जो इनकम टैक्स भरते हैं, उन्हें इस योजना की श्रेणी से बाहर रखा गया हैं.
- ऐसे व्यक्ति जिन्हे 10000 रूपए मासिक पेंशन मिल रही हो वह इस योजना के पात्र नहीं हैं.
- यदि आवेदन करने वाले किसान के खेत की जमीन उसके नाम नहीं है तो इस योजना के पात्र नहीं माना जायेगा.
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रूल्स के अनुसार संविधान से जुड़े हुए व्यक्ति भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.
- इंजीनियर, विधायक अथवा पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री अथवा मंत्री, वकील, डॉक्टर, नगर निगम, नगर परिषद्, अतः जिला परिषद् या जिला पंचायत ये सभी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.
पीएम किसान योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण-पत्र
- जमीन से सम्बंधित दस्तावेज
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
इस योजना में आवेदन कैसे करें
- इस योजना में आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएँ.
- उसके बाद आपको होम पेज पर “New Farmer Registration” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा.
- इस पेज में आपको अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालकर सर्च के बटन पर क्लिक करना हैं.
- फिर अगले पेज में आपसे पूछा जाएगा आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं अथवा शहरी क्षेत्र से.
- सम्बंधित क्षेत्र का चुनाव कर yes के बटन पर क्लिक करें.
- क्लिक करने के बाद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पीएम किसान योजना का पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा.
- इस फॉर्म में पूछी गयी समस्त सूचनाएं भरकर सेव के बटन पर क्लिक करें.
- इस तरह आपका इस योजना में सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा.
योजना से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको इस योजना में आवेदन या और भी किसी अन्य प्रकार की समस्या आ रही हैं तो आप PM-Kisan Helpline No.011-24300606 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं.
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