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PM Fasal Bima Yojana (PMFBY): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान कैसे आवेदन कर सकते हैं, जानिये स्टेप बाई स्टेप

PM Fasal Bima Yojana (PMFBY): हर साल बाढ़, तूफ़ान, ओलावृष्टि, भारी बारिश, सूखा एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, जिसके कारण किसानों (Farmer) को भारी नुकसान होता है. किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए केंद्र सरकार 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरुआत की है. इस योजना में पंजीकृत किसानों की फसल यदि किन्ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट होती है तो किसानों को सरकार की तरफ से मुआवजा राशि प्रदान की जाती है.

PM Fasal Bima Yojana (PMFBY)

जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) के माध्यम से फसल ऋण (Crop Loan) ले रखा है, वह किसान स्वचालित रूप से फसल बीमा योजना (Fasal Bima Yojana) के दायरे में आ जाते है. अन्य किसान अपनी पसंद के अनुसार फसल का बीमा करा सकते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) पर भी क्रॉप इंश्योरेंस या फसल बीमा किया सकता है. इसके आलावा किसान फसल का बीमा कराने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिसियल वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर अपना पंजीकरण करा सकते एवं नज़दीकी बैंक में जाकर भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं.

फसल बीमा योजना के अंतर्गत देय प्रीमियम

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत, किसानों को खरीफ की फसल (Kharif crop) के लिए 2 प्रतिशत प्रीमियम एवं रबी की फसल की फसल (Rabi crop) के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है. यह योजना वाणिज्यिक एवं बागवानी की फसलों (commercial and horticultural crops) के लिए भी बीमा कवर प्रदान करती है. हालांकि इसमें किसानों को 5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज (Documents required for PMFBY)

  • आईडी प्रूफ के लिए – पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड
  • एड्रेस प्रूफ के लिए: ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड
  • जमीन से सम्बंधित दस्तावेज
  • क्षेत्र खसरा नंबर/खाता संख्या की फोटो कॉपी आवश्यक है.
  • आपको खेत में फसल की बुवाई का प्रमाण देना होगा।
  • सभी कागजात के साथ एक रद्द चेक आवश्यक है।

पीएम फसल बीमा योजना में आवेदन कैसे करें (How to apply for PMFBY)

इच्छुक उम्मीदवार जो फसल बीमा योजना में आवेदन करना चाहते हैं वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-

  • सर्वप्रथम फसल बीमा योजना की ऑफिसियल वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाएँ.
  • वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Farmer Corner” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद “Guest Farmer” के बटन पर क्लिक करना होगा.
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा.
  • फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी सही-सही दर्ज करें और अंत में create user पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार आपका सफलतापूर्वक फसल बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.

ध्यान रखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

  • आपको फसल बोने के 10 दिनों के भीतर बीमा पॉलिसी लेनी होगी।
  • PMFBY फसल कटाई के 14 दिनों के भीतर हुए नुकसान को कवर करता है।
  • यह प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की स्थिति में ही फायदेमंद होगा।
  • फसल बर्बाद होने की स्थिति में तुरंत अपने बैंक को सूचित करें।

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