Mukhymantri Udyami Yojana 2023: भारत देश में बेरोजगारी की समस्या दिन-प्रतिदिन बढती जा रही है जिसे देखते हुए कई राज्य सरकारों द्वारा इसे रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं.
इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रूपए तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है. आइये जानते हैं इस योजना से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु, पात्रता, दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया के बारे में.
Mukhymantri Udyami Yojana 2023
आपको बता दें की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है अभ्यर्थी इस योजना के तहत लोन प्राप्त करने के लिए 15 से 30 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण बिंदु
- सम्बंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपया 5,00,000 (पाँच लाख) ब्याज मुक्त ऋण जिसे ७ वर्षों (८४ समान क़िस्तों) में अदा करना है.
- स्वीकृत राशि का ५०% अधिकतम ५,००,००० (पांच लाख) विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी देय होगा.
- चयन के उपरांत लाभुकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई रूपया २५,००० की व्यवस्था.
- इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए लाभ देय होगा I इन इकाईयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति २०१६ का लाभ भी देय होगा.
प्रोप्रिएटोरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत बचत खता (Savings Account) या फर्म के नाम से बचत खता (Savings Account) मान्य होगा। परन्तु आवेदक के ऋण एव अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा आपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किये जाने के उपरांत ही स्वीकृत राशि का हस्तांतरण फर्म के नाम से चालू खाते में RTGS के माध्यम से किया जाएगा.
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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए पात्रता
- आवेदक बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- आवेदक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अति पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित होना चाहिए.
- आवेदक कम से कम 10+2 या इंटरमिडिएट, आई.टी.आई., पोलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है.
- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- आवेदक के पास सक्रिय बचत बैंक खाता आवश्यक है.
लोन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- 10वीं, 12वीं एवं अन्य शेक्षणिक प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
ऐसे करें योजना में आवेदन
- स्टेप 1: सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाना होगा.
- स्टेप 2: ऑफिसियल वेबसाइट ओपन होने के बाद होम पेज पर आपको पंजीकरण का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करें.
- स्टेप 3: ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा.
- स्टेप 4: इस फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारियों को सही-सही दर्ज करना होगा.
- स्टेप 5: सभी विवरणों को दर्ज करने के बाद आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा.
- स्टेप 6: इस प्रकार आपका मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा.
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